एमपीएलआरएस के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) भर्ती हेतु विकल्प चयन

चॉइस फिलिंग हेतु दिशा-निर्देश

1. सामान्य नियम एवं प्रावधान

  • 1.1 अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी चॉइस फिलिंग पूर्ण करेंगे।
  • 1.2 चॉइस फिलिंग के दौरान अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार विकल्पों का चयन एवं क्रम निर्धारण करेंगे।
  • 1.3 निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • 1.4 अभ्यर्थियों को अंतिम सबमिशन से पूर्व समस्त विवरणों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना अनिवार्य होगा।
  • 1.5 विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं पात्रता संबंधी शर्तों का पालन करना सभी अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य होगा।
  • 1.6 चॉइस फिलिंग हेतु आवश्यक जानकारी MPOnline Limited द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी। पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी।
  • 1.7 अभ्यर्थियों से चॉइस फिलिंग भरने के पूर्व यह सहमति (Consent) प्राप्त की जाएगी कि ऑनलाइन माध्यम से प्रदर्शित/प्रेषित संदेश ही मान्य होगा, साथ ही, यह सहमति भी प्राप्त की जाएगी कि चॉइस फिलिंग से संबंधित समस्त निर्देशों का मेरे द्वारा भली-भांति अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं उक्त सभी निर्देशों से सहमत हूँ।

2. चॉइस फिलिंग प्रक्रिया (770 पदों हेतु)

  • 2.1 प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी हेतु प्रदत्त समस्त राजस्व न्यायालयों की प्राथमिकता क्रमवार दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  • 2.2 न्यायालयों का आवंटन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि तथा अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग में अंकित प्राथमिकता क्रम एवं चयन सूची में प्राप्त वरीयता के आधार पर किया जाएगा।
  • 2.3 यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही न्यायालय को प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि तथा चयन सूची में अभ्यर्थी के क्रमांक के आधार पर न्यायालय का आवंटन निर्धारित किया जाएगा।
  • 2.4 यदि कोई अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी उक्त अभ्यर्थी के स्थान पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार वरीयता सूची में आगामी क्रम के अभ्यर्थी का चयन किया जाकर शेष रिक्त न्यायालयों हेतु चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
  • 2.5 चॉइस फिलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से सम्पन्न की जाएगी।
  • 2.6 प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों को न्यायालय आवंटित हो जाएगा, वे आगामी चरण की चॉइस फिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • 2.7 आवंटन उपरांत रिक्त रहने वाले पदों की पूर्ति आगामी चरण की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। पूर्व चरण में जिन अभ्यर्थियों को न्यायालय आवंटित किए जा चुके हैं, वे उक्त रिक्त न्यायालयों पर पूर्व चरण की वरीयता/चयन सूची में उच्च क्रम पर होने के आधार पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तथा न ही आगामी चरण की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।
  • 2.8 न्यायालय अपग्रेडेशन हेतु कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा।

3. द्वितीय चरण की प्रक्रिया

  • 3.1 प्रथम चरण की प्रक्रिया, न्यायालय में पदस्थापना संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि पूर्ण होने उपरांत पूर्ण मानी जाएगी।
  • 3.2 प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
  • 3.3 द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग हेतु उपलब्ध पदों की संख्या निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित की जाएगी :-
  • प्रथम चरण में अनावंटित रहे पदों की संख्या।
  • दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारी निरस्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों की संख्या।
  • 3.4 द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग की कार्यवाही केवल रिक्त पदों एवं रिक्त शेष न्यायालयों के संबंध में ही संपादित की जाएगी।
  • 3.5 प्रथम चरण में न्यायालय आवंटन उपरांत शेष समस्त पात्र अभ्यर्थी द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।

4. दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया

  • 4.1 चॉइस फिलिंग उपरांत प्रत्येक जिले हेतु MPOnline द्वारा पृथक ID निर्मित की जाएगी, जिसके माध्यम से संबंधित जिले के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सकेगा।
  • 4.2 संबंधित जिलों को पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।
  • 4.3 दस्तावेज सत्यापन, नियुक्ति आदेश, पदस्थापना एवं अनुबंध संबंधी कार्यवाही संबंधित जिले द्वारा CEO MPLRS के निर्देशानुसार सम्पन्न की जाएगी।
  • 4.4 दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं आवश्यक दस्तावेजों का विवरण MPOnline द्वारा आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर प्रेषित किया जाएगा।
  • 4.5 दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि जिले को निर्देश जारी किए जाने की तिथि से न्यूनतम 15 दिवस पश्चात निर्धारित की जाएगी।

5. दस्तावेज सत्यापन के दौरान विशेष परिस्थितियाँ

  • 5.1 यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहता है, तो उसे पुनः सूचना प्रेषित की जाएगी।
  • 5.2 पुनः निर्धारित तिथि को भी अनुपस्थित रहने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी एवं उक्त जानकारी MPOnline द्वारा उपलब्ध ID पर अपलोड की जाएगी।
  • 5.3 दस्तावेज सत्यापन उपरांत यदि अभ्यर्थी बिना सूचना दिए एक माह के भीतर संबंधित न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी एवं उक्त जानकारी MPOnline द्वारा उपलब्ध ID पर अपलोड की जाएगी।
  • 5.4 यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
  • 5.5 यदि अभ्यर्थी द्वारा सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

6. रिक्त पदों की पूर्ति

  • 6.1 बिंदु क्रमांक 5.1 से 5.5 के अंतर्गत उम्मीदवारी निरस्तीकरण के कारण रिक्त हुए पदों की पूर्ति आगामी चरण की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।
  • 6.2 पूर्व चरण में न्यायालय आवंटित अभ्यर्थी ऐसे रिक्त पदों पर किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
  • 6.3 पूर्व चरण में न्यायालय आवंटित अभ्यर्थी आगामी चरण की चॉइस फिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होंगे।

7. विशेष प्रावधान

  • 7.1 यदि 18 माह की अवधि के भीतर कोई पद अयोग्यता, गलत दस्तावेज, त्यागपत्र अथवा बर्खास्तगी के कारण रिक्त होता है, तो उक्त रिक्ति की पूर्ति भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
एमपीएलआरएस के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) भर्ती हेतु विकल्प चयन
आवेदन क्रमांक अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम माता का नाम
श्रेणी चयनित श्रेणी
सीपीसीटी आवेदन क्रमांक सीपीसीटी अंक
लिंग जन्मतिथि

चॉइस फिलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

  1. आवेदक को उपलब्ध सूची में से अपनी इच्छानुसार राजस्व न्यायालयों/विकल्पों का चयन करना होगा।
  2. आवेदक अपनी इच्छानुसार राजस्व न्यायालयों/विकल्पों को चयनित प्राथमिकता सूची में जोड़ने हेतु संबंधित विकल्प का चयन कर राइट एरो (→) का उपयोग करेगा।
  3. चयनित प्राथमिकता सूची से किसी विकल्प को वापस हटाने हेतु संबंधित राजस्व न्यायालय/विकल्प का चयन कर लेफ्ट एरो (←) का उपयोग करना होगा।
  4. चयनित प्राथमिकताओं का क्रम ऊपर या नीचे करने हेतु संबंधित राजस्व न्यायालय/विकल्प का चयन कर अप एरो (↑) एवं डाउन एरो (↓) का उपयोग करना होगा।
  5. शेष बचे हुए सभी विकल्पों को एक साथ दिए गए क्रम में चयन करने हेतु “शेष बचे हुए सभी विकल्पों को चयनित करें” विकल्प का उपयोग करना होगा।
  6. सभी इच्छित विकल्पों का चयन पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को दर्ज की गई प्राथमिकताओं की पुनः जाँच करनी चाहिए। यदि सभी विवरण एवं चयन सही पाए जाते हैं, तो “सबमिट” बटन पर क्लिक कर अपनी चॉइस को अंतिम रूप से सुरक्षित करें।
  7. अंतिम सबमिशन के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

उपलब्ध विकल्प
चयनित विकल्प (प्राथमिकता क्रम)

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आवेदन क्रमांक अभ्यर्थी का नाम
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